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15 साल बाद मिली एक साल की सजा

कोटा. मकबरा थाना क्षेत्र में मारपीट के करीब 15 साल पुराने मामले में अदालत ने शनिवार को एक आरोपित को एक साल की सजा व 5500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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15 years later found one year sentence

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कोटा. मकबरा थाना क्षेत्र में मारपीट के करीब 15 साल पुराने मामले में अदालत ने शनिवार को एक आरोपित को एक साल की सजा व 5500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

एडवोकेट नरेन्द्र व्यास ने बताया कि भेरू गुदड़ी पाटनपोल निवासी देवेन्द्रकुमार शर्मा ने 18 फरवरी 2002 को मकबरा थाने में रिपोर्ट दी थी।

इसमें कहा था कि वह अपने भतीजे के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में संदीप भाटिया उर्फ बाबू ने उसे रोका और कटार से हमला कर दिया। इससे उसके हाथ में चोट लगी।

देवेन्द्र के भाई और संदीप में रुपयों के लेनदेन के विवाद के चलते उससे मारपीट की गई थी। इस मामले में एसीजेएम क्रम दो अदालत ने आरोपित पाटनपोल निवासी संदीप भाटिया को एक साल की सजा व 5500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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