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प्रदेश के पांच शहरों में नहीं चल सकेंगे 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन

कोटा. शहर में अब 15 वर्ष पुराने डीजल व्यवसायिक वाहन नहीं चल सकेंगे। 31 मार्च के बाद इन वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रशासन के दिशा निर्देशों के बावजूद कोई वाहन सड़क पर चलता देखा तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच दिल्ली के निर्णय के अनुसार जिला कलक्टर ने भी इस मामले में अधिसूचना जारी की है।

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कोटा

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Deepak Sharma

Mar 23, 2021

प्रदेश के पांच शहरों में नहीं चल सकेंगे 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन

कोटा समेत प्रदेश के पांच शहरों में नहीं चल सकेंगे 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन

कोटा. शहर में अब 15 वर्ष पुराने डीजल व्यवसायिक वाहन नहीं चल सकेंगे। 31 मार्च के बाद इन वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रशासन के दिशा निर्देशों के बावजूद कोई वाहन सड़क पर चलता देखा तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच दिल्ली के निर्णय के अनुसार जिला कलक्टर ने भी इस मामले में अधिसूचना जारी की है।

परिवहन विभाग के मुताबिक, शहर में डीजल से चलने वाले 15 हजार 899 वाहन हैं। इनमें ट्रक, बस ऑटो, टैक्सी समेत अन्य व्यवसायिक वाहन शामिल है। इसमें वे सभी वाहन शामिल हैं, जिनका पंजीकरण 1 अप्रेल 2006 तक हुआ है। जिन वाहन स्वामियों ने 15 वर्ष पूरे होने पर दोबारा पंजीकरण करवा लिया है, वे वाहन भी नहीं चल सकेंगे।

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प्रदेश के पांच शहरों में रोक

इन वाहनोंं का संचालन कोटा समेत प्रदेश के 5 शहरों में प्रतिबंधित रहेगा। परिवहन विभाग से एनओसी लेकर इन शहरों के अलावा अन्य शहरों में इन वाहनों को संचालित किया जा सकेगा। सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करवा कर वाहनों को संचालित किया जा सकता है।

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तो जब्त होंगे, जुर्माना भी

31 मार्च के बाद इस तरह के पुराने वाहनों के संचालन पर मोटर वाहन व पर्यावरण संरक्षण अधिनिमय के तहत कार्रवाई कर वाहन को जब्त कर कर वसूला जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण मुआवजे के रूप में 5 हजार रुपए भी वसूले जाएंगे।
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15 वर्ष पुराने डीजल से संचालित व्यवसायिक वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। 31 मार्च के बाद ऐसे वाहन सड़कों पर नजर आते हैं तो उन्हें जब्त किया जाएगा व जुर्माना भी वसूला जाएगा।
दुर्गाशंकर मीना, जिला परिवहन अधिकारी, कोटा