कोटा. भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में झालावाड़ महिला पुलिस थाने के तत्कालीन कांस्टेबल रामगोपाल को 3 साल का कारावास एवं 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
झालावाड़ के दुर्गापुरा निवासी देवकरण ने 25 अक्टूबर 2012 को झालावाड़ एसीबी में शिकायत दी थी कि उसके छोटे भाई प्रभुलाल के खिलाफ महिला थाने में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दी गई थी। इस मामले की जांच थाने का कांस्टेबल रामगोपाल कर रहा था। उसने फरियादी से उसके भाई के साथ मारपीट नहीं करने और जमानत करवाने की एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की, जबकि वह रिश्वत नहीं देता चाहता। एसीबी ने रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया। पुष्टि होने पर 30 अक्टूबर को कार्रवाई कर आरोपी को 3 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश रेखा चौधरी ने आरोपी कांस्टेबल रामगोपाल को 3 साल कैद की सजा और 30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।