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नसबंदी फेल होने पर कलक्टर, सीएमएचओ व चिकित्साधिकारी पर 2 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना

जिला उपभोक्ता मंच ने नसबंदी फेल होने पर जिला कलक्टर, सीएमएचओ व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगंजमंडी के प्रभारी एवं चिकित्साधिकारी को 2 लाख 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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जिला उपभोक्ता मंच ने नसबंदी फेल होने पर जिला कलक्टर, सीएमएचओ व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगंजमंडी के प्रभारी एवं चिकित्साधिकारी को 2 लाख 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

रामगंजमंडी तहसील के खीमच निवासी रोबीना हुसैन ने 17 नवम्बर 2006 को तीनों के खिलाफ मंच में परिवाद पेश किया था। इसमें बताया था कि उसने 7 नवम्बर 2005 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगंजमंडी में नसबंदी कराई थी।

इसके बाद भी वह गर्भवती हो गई। गर्भपात कराना चाहा तो डॉक्टर ने स्वास्थ्य को देखते हुए मना कर दिया।

परिवाद में लिखा है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व चिकित्साधिकारी का सावधानी बरतते हुए नसबंदी कराने का दायित्व था, लेकिन वह दो माह बाद ही गर्भवती हो गई।

इस पर मंच ने 2 लाख रुपए शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति व 5 हजार रुपए परिवाद व्यय के रोबीना को देने के आदेश दिए।