
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने गुरूवार शाम को अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर एक नोटिस को अपलोड किया
kota news: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने गुरूवार शाम को अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर एक नोटिस को अपलोड किया है जिसमें राउण्ड-1 एवं राउंड-2 से प्रवेशित कैंडिडेट्स हेतु रेजिग्नेशन की तिथि को 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी को काफी सारे कैंडिडेट्स द्वारा अपनी राउंड 1 तथा राउंड 2 द्वारा अलाटेड सीट से रेजिग्नेशन हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। एमसीसी ने इस नोटिस के माध्यम से कैंडिडेट्स को सूचित किया है कि जो कैंडिडेट्स विभिन्न कारणों से अपनी राउंड-1 या राउंड-2 सीटों से त्यागपत्र देना चाहते हैं। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे कैंडिडेट्स को रेसिग्नेशन देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो कैंडिडेट्स अपनी राउंड-1 या राउंड-2 से अलॉटेड सीट को छोड़ना चाहते हैं, वे 1 अक्टूबर 2024 को सायं 5 बजे तक ऐसा कर सकते हैं।
ऐसे सभी कैंडिडेट्स को रेजिग्नेशन के संबंध में इन मुख्य निर्देशों पर ध्यान देना होगा
- काउंसलिंग राउंड-1 के कॉलेज जॉइंड कैंडिडेट्स, जिनका काउंसलिंग राउंड-2 में कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, वे रेजिग्नेशन देने की निर्धारित समयावधि के भीतर बिना अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फिट किए अपनी सीट से रेजिग्नेशन दे सकते हैं।
- काउंसलिंग राउंड-2 के नए अलॉटेड कैंडिडेट्स, जिन्होंने अपने अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब वे इस अलॉटेड कॉलेज से रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, वे भी रेसिग्नेशन देने की निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी सिक्योरिटी डिपाजिट को एग्जिट विथ फॉर फिटर ऑप्शन देकर अपनी अलॉटेड सीट से रिजाइन कर सकते हैं।
- ऐसे कैंडिडेट्स जो कि काउंसलिंग राउंड -1 से काउंसलिंग राउंड-2 में अपग्रेड हुए एवं उन्होंने अपग्रेड की गई, सीट पर जाकर जोइनिंग भी की लेकिन अब वे अपनी जोइनेड सीट से रेसिग्नेशन देना चाहते हैं। वे भी रेसिग्नेशन की निर्धारित अवधि के भीतर एग्जिट विथ फॉर फिटर ऑप्शन देकर अपनी अलॉटेड सीट से रिजाइन कर सकते हैं।
- ऐसे सेकंड राउंड काउंसलिंग से जोइनेड कैंडिडेट्स को अपनी सीट से रेजिग्नेशन देने के लिए अलाटेड कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा।
- एमसीसी ने ऐसे सभी कैंडिडेट्स को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनका रेजिग्नेशन अलाटेड कॉलेज द्वारा ऑनलाइन (एमसीसी द्वारा प्रदान किए गए पोर्टल के माध्यम से) तैयार किया गया हो ,ऐसा न करने पर उनका रेजिग्नेशन को ’अमान्य’ माना जाएगा।
Updated on:
27 Sept 2024 03:22 pm
Published on:
27 Sept 2024 03:21 pm
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