
Big Judgement : Death Penalty to 3 men for Gangrape double murder
कोटा . उद्योग नगर थाना क्षेत्र में करीब 5 साल पहले महिला और उसके बेटे के हाथ-पैर बांधकर बेटे के सामने उसकी मां से गैंगरैप करने के बाद दोनों की गोली मारकर हत्या करने के चर्चित मामले में एससी एसटी अदालत ने मंगलवार को तीन हत्यारों को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। साथ ही उन पर 75-75 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
मां-बेटे के शव मिलने पर फैल गई थी सनसनी
उद्योग नगर थाना क्षेत्र के सूर्य नगर में 6 दिसम्बर 2012 को शिवा कोली के मकान में उसकी पत्नी गुड्डी बाई और उसके बेटे रोहित के शव पड़े हुए मिले थे। जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या से पहले दोनों के हाथ-पैर बांधे गए थे। रोहित का शव कमरे में बक्से में पड़ा हुआ था। मृतक के रिश्तेदार मुकेश महावर ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा था कि गुड्डी के पति शिवा कोली से कपिल व टीपू रंजिश रखते थे। जिन्होंने कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।
पहले दो धरे, बाद में उगला तीसरे हत्यारे का नाम
उद्योग नगर थानाधिकारी लोकेन्द्र पालीवाल ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पहले इमरान उर्फ दिल्ली वाला व टीपू सुल्तान को गिरफ्तार किया था। जिनसे अनुसंधान के बाद कपिल उर्फ अन्ना को भी गिरफ्तार किया था। तीनों ने 5 दिसम्बर की रात को शिवा कोली के घर में घुसकर पहले गुड्डी बाई के हाथ-पैर बांधकर उसके पहने हुए गहने लूटे और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी दौरान वहां आए उसके बेटे रोहित ने उनका विरोध किया तो आरोपितों ने उसके भी हाथ पैर बांध दिए। उसके सामने भी महिला से दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्कालीन थानाधिकारी राम कल्याण मीणा ने मामला दर्ज कर पुलिस टीम ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। जिनके कब्जे से पिस्टल भी बरामद की थी। मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसे केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया था।
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अदालत ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 35 गवाों के बयान दर्ज करवाए गए थे। मामला रेयरेस्ट ऑफ द रैयर होने से इस मामले में तीनों आरोपितों को कठोरतम सजा देने की अदालत से प्रार्थना की गई। विशिष्ट न्यायाधीश गिरीश अग्रवाल ने 93 पेज के फैसले में मामले की गम्भीरता को देखते हुए गोविंद नगर निवासी कपिल उर्फ अन्ना कोली, बुलंद शहर हाल गोविंद नगर निवासी इमरान उर्फ दिल्ली वाला व अलीगढ़ हाल छत्रपुरा तालाब निवासी टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली को मृत्युदंड की सजा और विभिन्न धाराओं में 75-75 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
Published on:
07 Nov 2017 06:49 pm
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