काेटा. नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से क्षेत्र में लगाए गए अवैध विज्ञापन, फ्लेक्स, बैनर व पोस्टर चस्पा कर संपत्ति एवं शहर को गंदा करने वालों विज्ञापनों को निगम की ओर से हटाया जाएगा।
निगम के आयुक्त दक्षिण राजेश डागा ने बताया किसंपत्ति विरूपण निवारण दस्ता की ओर से दस्ते की ओर से रोड नंबर 1 डकनिया स्टेशन तक विद्युत पोलों पर चस्पा पंपलेट स्टीकर व अवैध फ्लेक्सो को को हटाया गया। डकनिया स्टेशन पर सुलभ काॅम्पलेक्स की छत पर से विज्ञापन के होर्डिंग को दस्ते की टीम ने गैस कटर से काटकर हटाया।
आयुक्त डागा ने बताया कि कोटा दक्षिण शहर को अवैध यूनीपोल व होल्डिंग्स से मुक्त कर दिया जाएगा एवं सरकारी संपत्तियों को गंदा करने वालों वह निजी संपत्तियों पर विज्ञापन करने वालों पर निरंतर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोई भी विज्ञापनदाता विज्ञापन देने से पहले संबंधित एजेंसी से नगर निगम की अनुमति अवश्य लें, अन्यथा उस विज्ञापनदाता पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे में अवैध होर्डिंग को हटाने में जो खर्च आता है। वह भी विज्ञापन एजेंसी और विज्ञापनदाता से वसूला जाएगा।
बिना अनुमति दिया विज्ञापन तो विज्ञापनदाता पर होगा जुर्माना
आयुक्त राजेश डागा ने बताया कि अवैध विज्ञापन लगाकर कमाई करने वालों पर तो निगम कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन अब उन विज्ञापनदाता पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो इन अवैध विज्ञापन को बढ़ावा दे रहे हैं।