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Rajasthan : कांग्रेस नेता अमीन पठान को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Rajasthan News : राजकार्य में बाधा डालने के आरोेप में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता अमीन पठान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

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कोटा

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Suman Saurabh

Mar 18, 2024

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Photo Credit: Amin Pathan Social Media

कोटा। राजकार्य में बाधा डालने के आरोेप में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता अमीन पठान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रविवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। दरअसल, शनिवार को वन विभाग की टीम ने अनंतपुरा थाने में अमीन पठान, उसकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और गाली-गलौज कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के परिणामस्वरूप, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। जिसके बाद कांग्रेस नेता के वकील की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे रविवार की सुनवाई में कोर्ट ने खारिज कर दिया।


पुलिस ने बताया कि आरोपी अमीन पठान तथा पत्नी ने वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर अपना फॉर्म हाउस बनाया गया था। जो गत दिनों वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पैमाइश वन विभाग की जमीन में आना पाया जाने पर जिला कलक्ट्रर ने वन विभाग, यूआईटी व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सीमांकन एवं पत्थर गढ़ी के आदेश दिए गए। जिसकी पालना में गए विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आरोपी अमीन पठान व उसकी पत्नी द्वारा मारपीट करते हुए राजकार्य में बाधा उत्पन्न की गई।


पुलिस ने बताया कि आरोपी अनीन पठान के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, रास्ता रोकने तथा राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के पूर्व में अलग-अलग थानों में कुल 18 प्रकरण दर्ज हो चुके है।

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