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सार्वजनिक स्थान पर थूका तो जाना पड़ेगा जेल

कोरोना वायरस को रोकने में साफ सफाई का काफी महत्व है। सामान्यता देखने में आया है कि आमजन बिना सोचे समझे सड़क पर थूक देते हैं। पान या अन्य चबाए जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थान पर थूक देते हैं, जिससे कोविड-19 के संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है।

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कोटा

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DILIP VANVANI

Apr 12, 2020

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रावतभाटा. यदि कोई सार्वजनिक स्थान या संस्थान की दीवारों पर थूकते पकड़ा गया तो उनके खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जिससे उसे जेल जाना पड़ सकता है। जुर्माना अलग से लगेगा। साथ ही लॉक डाउन की अवधि में सड़क पर घूमने या मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों को भी जेल जाना पड़ सकता है।
कोरोना वायरस को रोकने में साफ सफाई का काफी महत्व है। सामान्यता देखने में आया है कि आमजन बिना सोचे समझे सड़क पर थूक देते हैं। पान या अन्य चबाए जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थान पर थूक देते हैं, जिससे कोविड-19 के संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। इस संक्रमण को रोकने के लिए आमजन की इन अस्वस्थकारी आदतों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई जाएगी, जिससे उसे निश्चित अवधि तक कारावास जाना पड़ सकता है, जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 1 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। या फिर जुर्माना व सजा दोनों होगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश
इस संंबंध में मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला व पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश को सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं।
कराएंगे सख्ती से पालन
उपखंड में लॉक डाउन चल रहा है। इसके तहत घरों में रहना आवश्यक है लेकिन कई लोग राज्य सरकार व जिला प्रशासन के आदेशों की अवेलना करते हैं। वे सड़कों पर दुपहिया वाहनों से इधर से उधर घूमते हैं। या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े रहते हैं। यही नहीं मास्क का भी प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत यदि कोई सड़क पर घूमता पाया गया या फिर उसने मास्क नहीं लगा रखा है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 में मामला दर्ज कराया जाएगा। उसे एक निश्चित अवधि तक कारावास की सजा होगी, जिसे एक माह तक बढ़ाया जा सकता है। 200 रुपए के अर्थदंड या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।
वर्जन
सार्वजनिक स्थान या संस्थान में थूकने, मास्क का प्रयोग नहीं करने व लॉक डाउन की अवधि के दौरान घूमने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे जुर्माना व सजा दोनों हो सकती है।
रामसुख गुर्जर, उपखंड अधिकारी, रावतभाटा