
स्थानिय लोक अदालत का आदेश
स्थायी लोक अदालत ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त को आदेश दिए कि शहर के सभी 65 वार्डों में नियमित रूप से सफाई कराएं। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि कचरे का संग्रहण आम सड़कों पर नहीं हो, कचरा संग्रहण संसाधनों से समय पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाला जा सके।
निगम जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहा
अदालत ने यह आदेश एडवोकेट अशोक चौधरी की ओर से पेश जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। चौधरी ने जिला कलक्टर व निगम आयुक्त के खिलाफ इसी साल स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका पेश की थी। इसमें कहा था कि शहर की सफाई का दायित्व नगर निगम का है लेकिन निगम जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहा। जगह-जगह कबरे के ढेर लगे हैं।अधिकारी व कर्मचारी सफाई पर ध्यान नहीं देते। घर-घर से कचरा संग्रहण नहीं किया जा रहा।
नोटिस जारी कर जवाब मांगा
अदालत ने इस पर दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत के अध्यक्ष कैलाश चंद मीना, सदस्य अजय पारीक व डॉ.अरुण शर्मा ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर नहीं पड़े इसके लिए समुचित सफाई व्यवस्था का दायित्व नगर निगम का है। संकरी गलियों व रास्तों में छोटे संसाधनों से कचरा संग्रहण कराया जाए।
कचरा निस्तारण में प्रदूषण मुक्त तकनीक इस्तेमाल करें
स्थायी लोक अदालत ने गुरुवार को नगर निगम को एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी की ओर से पेश जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे का निस्तारण इस तरह से करें कि आम नागरिकों को प्रदूषण का खतरा उत्पन्न नहीं हो। जहां तक संभव हो , प्रदूषण मुक्त तकनीक काम में लें। सैनी ने निगम आयुक्त, महापौर, कलक्टर व थर्मफ के मुख्य अभियंता के खिलाफ पेश याचिका में कहा कि ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे का निस्तारण उसे जलाकर किया जाता है।
गंदगी फैलाने वाले 30 जनों पर जुर्माना
'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत नगर निगम ने शहर में सार्वजनिक स्थानों व प्रमुख बाजारों में जाकर दुकानदारों व अन्य सम्बंधित व्यक्तियों को कचरा-पात्र रखने व अपने प्रतिष्ठानों के बाहर गंदगी-कचरा नहीं डालने की समझाइश की। उपायुक्त राजेश डागा ने बताया कि चौपाटी बाजार, छावनी चौराहा फ्लाई ओवर क्षेत्र, गुमानपुरा क्षेत्र के मल्टीपरपज स्कूल व रावतभाटा रोड़, गुमानपुरा केनाल रोड़ क्षेत्र में पहुंचकर दुकानदार को समझाइश की गई। उन्होंने बताया कि समझाइश के दौरान जिन प्रतिष्ठानों के बाहर गंदगी मिली और कचरा पात्र नहीं मिला, ऐसे 30 दुकानदारों पर पांच सौ रुपए जुर्माना किया।
Updated on:
03 Nov 2017 12:45 pm
Published on:
03 Nov 2017 12:43 pm
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