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मैरिज ब्यूरो संचालक को राशि लौटाने के आदेश

जिला उपभोक्ता मंच ने गुरुवार को एक मैरिज ब्यूरो संचालक को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि 5500 रुपए निर्णय की तिथि से एक माह में अदा करे।

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जिला उपभोक्ता मंच ने गुरुवार को एक मैरिज ब्यूरो संचालक को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि 5500 रुपए निर्णय की तिथि से एक माह में अदा करे।

दादाबाड़ी निवासी परमानंद धामानी ने जबलपुर स्थित शुभ फेरे मैरिज ब्यूरो संचालक के खिलाफ 13 जनवरी 2017 को परिवाद पेश किया था। इसमें कहा था कि उसने अपने पुत्र संजय के विवाह के लिए मैरिज ब्यूरो संचालक से सम्पर्क किया था।

इसकी उन्होंने संस्था के खाते में ऑनलाइन 5500 रुपए फीस भी जमा करवाई थी। बावजूद इसके मैरिज ब्यूरो संचालक ने न तो विवाह करवाया, न ही किसी तरह का कोई जवाब दिया।

मंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मैरिज ब्यूरो संचालक को आदेश दिया कि वह परिवादी को उसके द्वारा जमा करवाई गई फीस 5500 रुपए एक माह में लौटाए। साथ ही, 2 हजार रुपए मानसिक संताप व एक हजार रुपए परिवाद व्यय के भी अदा करे।

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