
कोटा. अवैध हॉस्टल बंद करने की याचिका अदालत के सामने मार्ग पर दिनभर बंद हो यातायात, जनहित याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किए।
औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे अवैध हॉस्टल बंद करने की याचिका पेश, अदालत ने न्यास व रीको अधिकारियों को जारी किए नोटिस
कोटा. शहर के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के बीच अवैध रूप से संचालित हॉस्टलों को बंद करने संबंधी याचिका पर अदालत ने न्यास व रीको अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें 16 अक्टूबर को जवाब देने को कहा है।
एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने नगर विकास न्यास के सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यकारी अधिकारी, रीको के कार्यकारी अधिकारी, जिला कलक्टर, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक व लघु उद्योग कौंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की, जिसमें कहा कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में नियमों की अवहेलना करके कई हॉस्टल बन गए हैं, जिनमें करीब 30 हजार से अधिक विद्यार्थी रह रहे हैं। क्षेत्र के आस-पास कई कैमिकल व गैस आधारित उद्योग संचालित हो रहे हैं। गत दिनों कबाड़ फैक्ट्री में हुई कार्बन डाई ऑकसाइड गैस रिसाव से फैक्ट्री परिसर में ही संचालित हॉस्टल के कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी।
याचिका में कहा कि इंडस्ट्रीयल एरिया में उद्योगों के बीच संचालित हो रहे अवैध हॉस्टल का उचित व स्थायी समाधान किया जाए। गौरतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र में अवैध हॉस्टल की समस्या को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
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अदालत के सामने मार्ग पर दिनभर बंद हो यातायात, जनहित याचिका पर कलक्टर, एसपी व महापौर को नोटिस जारी
कोटा. अदालत व कलक्ट्रेट के बीच सड़क मार्ग दिन के समय वाहनों के लिए बंद करने संबंधी याचिका पर अदालत ने जिला कलक्टर व एसपी समेत 4 जनों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें 9 अक्टूबर को जवाब देने को कहा है।
एडवोकेट महिपाल सिंह, सीताराम मुराडिय़ा, अमर सिंह नरूका, लक्ष्मण सिंह हाड़ा, नरेन्द्र वैष्णव, कुलदीप सिंह जादौन, मनोज चौधरी व महेश कुमार शर्मा ने जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, महापौर व न्यास सचिव के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की, जिसमें कहा कि अदालत और कलक्ट्री में रोजाना कई लोग अपने काम के लिए आते हैं।
वकीलों को भी अपने काम के लिए बार-बार अदालत परिसर से कलक्ट्री तक आना-जाना पड़ता है। बीच के मार्ग से वाहन काफी तेज गति से निकलते हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके समाधान के लिए पूर्व में अंडर पास बनाने का प्रस्ताव था। जिसकी डीपीआर भी तैयार हो गई थी, लेकिन यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में है।
याचिका में कहा कि स्थायी समाधान होने तक अदालत के सामने वाले मार्ग को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक वाहनों के लिए बंद कर दिया जाए। सिर्फ कलक्ट्री व अदालत आने वाले वाहन ही गुजर सकें। स्टेशन से नयापुरा आने-जाने वाले वाहनों को नेहरू पार्क से सर्किट हाउस वाले रोड से होकर निकाला जाए।
Updated on:
12 Sept 2017 06:56 pm
Published on:
12 Sept 2017 06:39 pm
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