6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डॉक्टर ने राममूर्ति बाई से मांगी थी घूस, अदालत ने दिया जेल में ठूस

कोटा. रिश्वत मांगने के 14 साल पुराने मामले में अदालत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अयाना के तत्कालीन प्रभारी डॉक्टर गोरधनलाल मीणा को दंडित किया है।

2 min read
Google source verification
Bribe Case

कोटा .

रिश्वत मांगने के 14 साल पुराने मामले में अदालत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अयाना के तत्कालीन प्रभारी डॉक्टर गोरधनलाल मीणा को बुधवार को 4 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

डॉ. मीणा के खिलाफ राममूर्ति बाई ने 4 अक्टूबर 2004 को एसीबी कोटा में शिकायत दी थी। जिसमें कहा था कि उसने प्रेमपुरा स्थित अपने खेत को हांकने के लिए हेमराज मीणा व रामनाथ बैरवा को काम पर रखा था। काम करते समय कुछ लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट उसने अयाना थाने में दर्ज करवाई थी। उन दोनों मजदूरों की मेडिकल रिपोर्ट डॉ. मीणा को तैयार करने थी।

Read More: राजस्थान पर खतरनाक वायरस की काली छाया, हर दिन 3 लोगों का टूट रहा दम, दवाइयां भी बेअसर

डाॅ. मीणा ने दोनों की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी बनाने की एवज में उससे 15 हजार रुपए की मांग की। रिश्वत नही देने पर मेडिकल रिपोर्ट बिगाडऩे की धमकी दी। काफी समझाइश के बाद मामला 6 हजार रुपए में तय हुआ। इस शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन कराया। उसी दिन 2 हजार रुपए लेकर फरियादी को डॉक्टर के पास भेजा लेकिन उसने पूरे रुपए लाने के लिए कहा। वह जब 5 अक्टूबर को 6 हजार रुपए लेकर डॉकटर को देने गई तो शक होने पर उसने रुपए नहीं लिए।

Read More: सरकार का बड़ा फैसला, कोटा में कार बाजार की जगह बनेगा दवा मार्केट, 236 दुकानों के आवंटन किए निरस्त

सहायक निदेशक अभियोजन एहसान अहमद ने बताया कि एसीबी ने जाच में डॉक्टर के खिलाफ रिश्वत मांगने के मामले में आरोप पत्र पेश किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने डॉ. गोरधनलाल मीणा को रिश्वत मांगने का दोषी मानते हुए पीसी एक्ट की धारा 7 में 4 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।