
जेल
कोटा. न्यायालय महिला उत्पीडऩ क्रम संख्या दो ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।
अपर लोक आयोजक भूपेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि ग्राम सेड़वा जिला बारा निवासी मदनलाल ने 20 जनवरी 2018 को खातौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी संजना की शादी करीब 12 साल पहले देवली चंबल खातौली निवासी महावीर के साथ हुई थी। शादी के बाद पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने मारपीट कर उसे घर से भी निकाल दिया था, लेकिन महावीर बाद में उसे घर वापस ले गया। जहां 19 जनवरी 2018 को पति और ससुराल वालों ने षडय़ंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले को पहले पुलिस ने हत्या के लिए उसकाने का मानते हुए सिर्फ आईपीसी की धारा 306 और 120 बी में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जांच के बाद हत्या का मामला मानते हुए आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ चालान पेश कर दिया।
प्रकरण की सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष दोनों ओर से 21 गवाह पेश किए गए। जिसके बाद न्यायाधीश मदन गोपाल सोनी ने महावीर को पत्नी की हत्या का दोषी मान उम्रकैद और 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।
Published on:
04 Feb 2020 08:57 pm
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