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अध्यक्ष पद से नांमांकन खारिज किया तो निर्वाचन अधिकारी को ही कर ड़ाला ताले में बंद

शिक्षा विभाग कर्मचारी सहकारी सभा के चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के दावेदार ईश्वरसिंह का नामांकन खारिज करने पर निर्वाचन अधिकारी को ताले में बंद किया।

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कोटा

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abhishek jain

Sep 18, 2017

Ishwar Singh Nomination Rejected for President Post

शिक्षा विभाग कर्मचारी सहकारी सभा के चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के दावेदार ईश्वरसिंह का नामांकन खारिज करने पर निर्वाचन अधिकारी को ताले में बंद किया।

कोटा. शिक्षा विभाग कर्मचारी सहकारी सभा के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन भरे गए। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे हैं। सहकार पैनल से अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार ईश्वरसिंह का नामांकन खारिज हो गया है। इसको लेकर सिंह के समर्थकों ने सूरजपोल स्थित निर्वाचन कार्यालय में जमकर हंगामा किया और विरोध करते हुए निर्वाचन अधिकारी को ताले में बंद कर दिया है।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत किया। समिति में कोटा और बारां जिले के शिक्षा विभाग के कर्मचारी व शिक्षा विभाग के अधिकारी सदस्य हैं। ईश्वरसिंह समिति में मंत्री थे।

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चुनाव में सात पैनल मैदान में हैं। सुबह 12 सदस्यीय संचालक मण्डल के लिए नामांकन भरे गए। शाम पांच बजे नामांकन पत्रों की जांच की गई। विरोधी पैनल के लोगों ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी कि सहकारी अधिनियम में अब कोई भी पदाधिकारी तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस आपत्ति पर निर्वाचन अधिकारी ने सिंह का नामांकन खारिज कर दिया।


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जानकारी मिलते ही ईश्वरसिंह और उनके समर्थक निर्वाचन कक्ष में घुस गए और हंगामा किया। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी पर मनमानी करने तथा दबाव में नामांकन खारिज करने का आरोप लगाया। मंगलवार को दोपहर 1 से दो बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। चुनाव 24 सितम्बर को होंगे। समिति में कोटा और बारां के जिले के कुल 7800 सदस्य है।


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तीसरी बार की श्रेणी में नहीं आता

ईश्वरसिंह ने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि लगातार तीसरी बार चुनाव लडऩे की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले कार्यकाल में बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से त्याग पत्र दे दिया और संस्था से बाहर हो गए थे। राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम-2017 के इस संशोधन को चुनौती वाली अपील उच्चतम न्यायालय में अभी लम्बित है। इस कारण नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है।