31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

पत्नी की हत्या कर जंगल में जला दिया था शव, पति को मिली ऐसी सजा… जानकार हो जाएंगे रोंगटे खड़े

कोटा. पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है तथा एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। वहीं एक अन्य सहयोगी आरोपी को सात साल का कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Google source verification

कोटा. पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है तथा एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। वहीं एक अन्य सहयोगी आरोपी को सात साल का कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार मालव ने बताया कि न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी पति गौरव उर्फ रॉकी (37) को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं हत्या में सहयोग करने वाले उसके साथी टीकम को 7 साल की सजा सुनाई। आरोपी गौरव ने विवाह के सात माह बाद ही उसकी पत्नी गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके शव को डाबी फोरलेन की तरफ कार में डालकर ले गया। शव की पहचान नहीं होए इसके लिए शव को ड्रम में डालकर आग लगा दी थी। 23 जुलाई 2015 को कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने जला शव बरामद किया था। इस ब्लाइंड मर्डर में पुलिस ने अनुसंधान कर शिनाख्त के प्रयास किए। 26 जुलाई को उसकी मृतका की पहचान वैशाली (32) निवासी मुंबई के घाटकोपर के रूप में हुई थी।
पुलिस जांच में सामने आया था कि 24 जनवरी 2015 को मैरिज ब्यूरो के माध्यम से वैशाली की शादी कोटा निवासी गौरव से हुई थी। शादी के बाद से ही गौरव को वैशाली पर सोने.चांदी के जेवरात व अन्य सामान लेकर फरार होने का शक था। दोनों में झगड़ा होता था। इस कारण वह कोटड़ी में किराये के मकान में रहते थे। 21 जुलाई को वैशाली ससुर के घर रंगपुर गई थी। वहां गौरव और उसकी कहासुनी हो गई थी। गौरव ने आवेश में आकर उसका रस्सी से गला घोंट दिया। उसके शव को ड्रम में रखकर काम पर चला गया। अगले दिन दोस्त टीकम को घटनाक्रम बताया। इसके बाद शव को कार में रखकर कोटा डाबी रोड पर ले और ड्रम में डालकर जला दिया।
पुलिस ने मामले में आरोपी गौरव व टीकम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से 43 गवाहों के बयान कराए गए तथा कई दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश ने आरोपी गौरव को हत्या का दोषी करार देते हुए ताउम्र की सजा सुनाई तथा एक लाख का जुर्माना लगाया। टीकम को 7 साल की कैद 50 हजार का जुर्माना लगाया।