कोटा. न्यायालय पॉक्सो क्रम-3 ने घर में घुसकर मासूम बालक से कुकर्म करने के मामले में आरोपी को ताउम्र कैद व 64 हजार रुपए का जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि फरियादी ने शहर के एक पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह 6 अक्टूबर 2022 को गाड़ी चलाने निकल गया। पत्नी व पुत्री गांव गई थी। मकान में उसका 12 वर्षीय लडक़ा अकेला था। दोपहर को राजेंद्र गोचर मकान में आया और उसके लडक़े से कुकर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। राजेन्द्र गुर्जर उसके मकान में ठेकेदारी का काम करता था, इसलिए उसका लडक़ा उसे जानता है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद आरोपी रायपुरा निवासी राजेन्द्र गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध धारा 454, 377,506 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट व 3 एससी एसटी एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।