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एमबीएस अस्पताल में लाखों का दवा खरीद घोटाला, 6 जने जांच में दोषी

कोटा एमबीएस अस्पताल में लाखों के दवा खरीद घोटाले में एसीबी ने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य व सहायक आचार्य समेत 6 जनों को जांच में दोषी मानते हुए उनके खिलाफ गुरुवार को कोर्ट में चालान पेश किया।

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Shailendra Tiwari

Jun 22, 2017

Millions of drug purchase scam, 6 people guilty in the investigation in MBS hospital Kota

Millions of drug purchase scam, 6 people guilty in the investigation in MBS hospital Kota

एसीबी के तत्कालीन एएसपी यशपाल शर्मा के नेतृत्व में एसीबी टीम ने 13 फरवरी 2001 को एमबीएस अस्पताल के दवा स्टोर की आकस्मिक जांच की। इस दौरान कई ऐसी दवाएं मिली, जिनका अनुमोदन ही जारी नहीं किया गया था। जांच के दौरान एसीबी के सामने यह तथ्य आया कि 1998-99 में क्रय की जाने वाली दवाओं के लिए गठित क्रय समिति ने राज्य सरकार की ओर से क्रय की जाने वाली दवाओं की अनुमोदित सूची में नहीं होने के बावजूद कुछ दवाएं खरीद कर राज्य सरकार को 7 लाख 41 हजार रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाई।

इस पर एसीबी ने तत्कालीन क्रय समिति अध्यक्ष व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एम.आर. सोनगरा, क्रय समिति सदस्य सहायक आचार्य डॉ. डी.पी. शारदा, लेखाधिकारी सलीम खान और एलडोक फार्मासिस्ट फर्म के प्रोपराइटर महेश मित्तल, गोपालदास मित्तल व पुरुषोत्तमदास मित्तल के खिलाफ 2006 में मामला दर्ज किया था।

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एसीबी के एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने जांच में दोषी मानते हुए सभी 6 जनों के खिलाफ गुरुवार को अदालत में चालान पेश किया। दोनों डॉक्टर व लेखाधिकारी काफी समय पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉ. शारदा ने कुछ समय पहले भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया था।

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