10 अगस्त को पेश करनी होगी रिपोर्ट, कैलाशपुरी कुन्हाड़ी निवासी एडवोकेट अशोक चौधरी ने मणिशंकर अय्यर के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया था।
कोटा. पूर्व केन्द्रीय मंत्री व तत्कालीन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ 5 माह पूर्व पेश राष्ट्रद्रोह के परिवाद पर अदालत ने बुधवार को कुन्हाड़ी थाना पुलिस को जांच कर 10 अगस्त तक रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। कैलाशपुरी कुन्हाड़ी निवासी एडवोकेट अशोक चौधरी ने मणिशंकर अय्यर के खिलाफ 15फरवरी को एक दक्षिण अदालत में परिवाद पेश किया था।
इसमें कहा था कि उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे पहले 11 फरवरी को भी अय्यर ने पाकिस्तान के कराची शहर में एक कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी बयान दिया, पाकिस्तान की प्रशंसा की और भारत के खिलाफ बोले। यह देशद्रोह की श्रेणी में है। साथ ही घृणा फैलाने वाला है।
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अय्यर के इस बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। परिवाद में अय्यर के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए, 500, 501 व 505 में प्रसंज्ञान लेकर उनके आपराधिक कृत्य के लिए दंडित करने का आग्रह किया गया।
एडवोकेट चौधरी ने बताया कि अदालत ने बुधवार को परिवाद कुन्हाड़ी थाने भेजकर जांच के आदेश दिए, रिपोर्ट 10 अगस्त को पेश करने को कहा है।