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POCSO CASE : युवती को अकेली देख घर में घुसा युवक, अंदर से बंद किया दरवाजा

POCSO CASE : कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह घर में अकेली युवती को देख पड़ोसी युवक ने छेड़छाड़ कर दी। परिजनों के अचानक आ जाने से युवक फरार हो गया।

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कोटा

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Deepak Sharma

Oct 15, 2022

POCSO CASE : युवती को अकेली देख घर में घुसा युवक, अंदर से बंद किया दरवाजा

युवती को अकेली देख घर में घुसा युवक, अंदर से बंद किया दरवाजा

POCSO CASE : कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह घर में अकेली युवती को देख पड़ोसी युवक ने छेड़छाड़कर दी। परिजनों के अचानक आ जाने से युवक फरार हो गया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने POCSO व SCST ACT में मामला दर्ज किया है।

परिजन ने बताया कि युवती को अकेली देख पड़ोसी शादीशुदा युवक अंदर घुस गया और छेड़खानी करने लगा। युवती चिल्लाई तो उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी। इसी दौरान छोटा भाई घर आया तो अंदर कुंडी लगी देख व बहन के चिल्लाने पर जोरजोर से दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान अन्य लोग भी एकत्र हो गए। दरवाजा खोलने पर लोगों ने युवक को पकड़ लिया, इसी दौरान युवक का रिश्तेदार उसे छुड़ाकर बाइक पर बिठाकर फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है।

नाबालिग से RAPE के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

नाबालिग से बलात्कार के मामले में पोक्सो क्रम संख्या दो न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 65000 का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछवाहा ने बताया कि 22 अप्रैल 19 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि वह मंडी में मजदूरी करता है। जहां पर फतेहगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश दिनेश एवं राकेश पत्थर भरने का काम करते हैं। 15 मार्च 19 को मंडी से शाम टापरी पर लौटा तो पुत्री नहीं मिली। तलाश करने पर पड़ोस के लोगों ने बताया कि दिनेश और राकेश उसकी बेटी को ले गए। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी दिनेश के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।