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अगर आप भी कोटा में इन जगहों पर जमीन खरीदने की सोच रहें हैं तो हो जाइए सावधान..

अनुमोदन कराने के लिए नक्शा पेश नहीं कर रहे कॉलोनाइजर  

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कोटा

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Rajesh Tripathi

Jun 06, 2019

kota news

अगर आप भी कोटा में इन जगहों पर जमीन खरीदने की सोच रहें हैं तो हो जाइए सावधान..

कोटा. शहर में बिना भू उपयोग परिवर्तन कराए कृषि भूमि पर काटी गई कॉलोनियों को लेकर नगर विकास न्यास ने सख्ती शुरू कर दी है। इन कॉलोनियों में सुविधाएं विकसित किए बिना कॉलोनाइजर भूखंड बेचकर गायब हो गए। ज्यादातर कॉलोनी ऐसी हैं, जिनमें खातेदार के नाम से बिचौलियों ने इकरारनामे पर भूखंड बेचे और जिन्होंने कॉलोनी काटी उनका दस्तावेज में कहीं रेकॉर्ड नहीं है। ऐसे में क्रेता यहां भूखंड लेकर फंस गए हैं।

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अब न्यास की ओर से गैर अनुमोदित कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। न्यास दस्ते ने बुधवार को नयानोहरा क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग परिवर्तन कराए विकसित की जा रही भूमि की सड़क खोद दी। यहां अनमोल टाउनशिप में सड़क खोदी गई। वहीं धाकडख़ेड़ी की प्रतिभा रेजीडेंसी में बिजली के खंभे उखाड़े गए। राजस्व विभाग कर रहा कार्रवाई उधर, राजस्व विभाग भी कृषि भूमि पर बिना अनुमति और बिना भू उपयोग परिवर्तन कराए आवासीय योजना विकसित करने या कृषि भूमि को भूखंडों में विभक्त करके बेचने के मामले में कार्रवाई कर रहा है। कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने के बाद यदि कॉलोनाइजर की ओर से नक्शा पेश नहीं किए जाने पर भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया जाएगा। तहसील लाडपुरा क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिना भूमि रूपान्तरण के आवासीय कॉलोनी या भूखंड काटकर बेचान किया है, उन्हें 7 जून 2019 तक नक्शा पेश करने का मौका दिया है। कॉलोनाइजर्स, प्रोपर्टी डीलर एवं खातेदार को प्लानिंग या भूखण्ड का नक्शा तहसील कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर पेश करना होगा। यहां काटी गई कॉलोनी शहर में बिना नक्शा पास कराए और भू उपयोग परिवर्तन कराए कैथून रोड, स्टेशन क्षेत्र, बारां रोड और बूंदी रोड पर बड़ी संख्या में कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी गई है। इसके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के किनारे भी कई कॉलोनियां काटी गई हंै। नक्शा पेश नहीं करने की स्थिति में इन कॉलोनियों की जमीन का टाइटल सिवायचक यानी सरकारी हो जाएगा।

300 से ज्यादा कॉलोनियां गैर अनुमोदित न्यास के अनुसार नए मास्टर प्लान के अनुसार कृषि भूमि पर बसी जो कॉलोनियां आवासीय जोन में हैं, उनका प्लान भू उपयोग परिवर्तन और अनुमोदन के लिए न्यास में पेश किया जा सकता है। अनुमोदन होने के बाद न्यास की ओर से पट्टे जारी किए जा सकेंगे, लेकिन अभी कॉलोनाइजर अनुमोदन कराने की प्रक्रिया करने में रुचि नहीं ले रहे। शहर में 300 से ज्यादा कॉलोनियां गैर अनुमोदित हैं।