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नल कनेक्शन लेना हुआ आसान, सिर्फ 8100 रुपए और ये डॉक्यूमेंट करवाने होंगे जमा, जानें पूरा प्रोसेस

Rajasthan News: जल आपूर्ति नियम में बदलाव करते हुए किराएदार व मकान मालिक को इसमें परिभाषित किया है, जो जल का उपयोग करते है वह दोनों भी नल कनेक्शन ले सकेंगे।

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कोटा

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Akshita Deora

Mar 28, 2025

New Tap Water Connection Process: राज्य सरकार के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नल कनेक्शन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से नागरिक सेवाओं में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरलीकृत जल कनेक्शन प्रक्रिया लांच की है। जिसमें नया नल कनेक्शन लेने के लिए अब जल उपभोक्ता को सिर्फ 8100 रुपए के साथ फाइल विभाग में जमा करवानी होगी। विभाग इस राशि के जमा होने पर उपभोक्ता के घर तक नल कनेक्शन की सारी कार्यवाही पूरी करेगा। प्रदेश के सभी जलदाय विभाग कार्यालय में इसको तत्परता से लागू करने के आदेश जारी किए जा चुके है। जानकारी के अनुसार जल आपूर्ति नियम में बदलाव करते हुए किराएदार व मकान मालिक को इसमें परिभाषित किया है, जो जल का उपयोग करते है वह दोनों भी नल कनेक्शन ले सकेंगे। योजना का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। विभाग के सहायक अभियंता बच्चू सिंह मीना ने बताया कि इस संबंध में आदेश आए है, नए कनेक्शन में उसके अनुरूप कार्यवाही होगी।

चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति : नल कनेक्शन प्रक्रिया सरलीकरण व एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़क कटाई एवं जीर्णोद्धार का कार्य अब पीएचईडी द्वारा वार्षिक दर अनुबंध पर खुली बोली के माध्यम से चयनित पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। मरमत का कार्य विशेष रूप से सीमेंट कंक्रीट (सीसी) का उपयोग करके किया जाएगा।

प्रति वर्ष बढ़ेगा पांच प्रतिशत शुल्क : वर्ष 2025-26 के लिए प्रति कनेक्शन 8100 रुपए की एक समान निश्चित राशि लागू है। यह राशि आगामी वर्षों के लिए 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के अधीन होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और 60 फीट या उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कों को पार करने वाले आवेदनों को इस योजना से नल कनेक्शन नहीं मिलेगा।

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यह दस्तावेज जमा कराने होंगे : आवेदक को पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी, पासपोर्ट या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा करवाने होंगे।, आवेदक से गैर न्यायिक स्टाप पेपर पर हलफनामा मांगा जाएगा। अधिभोगियों से ली जाने वाली सुरक्षा जमा राशि जमा करवानी होगी। किराएदार भी इस योजना में नल कनेक्शन ले सकता है, उसको हलफनामा भी देना होगा।

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अभी नल कनेक्शन लेने वाले आवेदक को कनेक्शन के लिए सड़क कटाई की राशि जमा करवानी पड़ती थी। उपभोक्ता पीएचईडी को रसीद देता था उसके बाद कनेक्शन और सुरक्षा राशि जमा के संबंध में पीएचईडी से फिर से डिमांड नोटिस जारी किया जाता था। इसके बाद मीटर जमा करने, प्लंबर चयन आदि की सभी औपचारिकताओं उपरान्त कनेक्शन जारी किया जाता था। अब उपभोक्ता को सिर्फ 8100 रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा। नल कनेक्शन के लिए सड़क कटाई, कनेक्शन के लिए पाइप व मीटर व कनेक्शन जोड़ने का सारा कार्य विभाग करेगा।

पीएचईडी करेगा पाइप फिटिंग कार्य

मनमाने शुल्क वसूलने की समस्या से निपटने के लिए पीएचईडी उपभोक्ताओं को संपूर्ण सेवा प्रदान करेगा तथा उपभोक्ताओं को सेवा कनेक्शन प्रदान करने का पूरा कार्य करेगा। पाइप फिटिंग कार्य में वितरण पाइपलाइन से उपभोक्ता मीटर बिंदु तक सेवा कनेक्शन के लिए आवश्यक संपूर्ण कार्य इसमें शामिल होंगे। जिसमें प्रवाह नियंत्रण वाल्व, क्लैंप, सेवा पाइप, पानी का मीटर, सड़क काटना और जीर्णोद्धार आदि के साथ एकीकृत पीपी सैडल टुकड़ा, श्रम शुल्क शामिल है।

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