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दो भाईयों ने साथ-साथ की थी धोखाधड़ी तो अदालत ने एक ही सजा दोनो को दी साथ-साथ

मकबरा थाना क्षेत्र में 21 साल पहले धोखाधड़ी कर कई ज्वैलर्स से सोने-चांदी के जेवरात हड़पने के आरोपित दिल्ली निवासी 2 भाइयों को अदालत ने दंडित किया।

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कोटा

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abhishek jain

Dec 05, 2017

Fraud

पुलिस और सरकार की सोची समझी साजिश

कोटा .

मकबरा थाना क्षेत्र में 21 साल पहले धोखाधड़ी कर कई ज्वैलर्स से सोने-चांदी के जेवरात हड़पने के आरोपित दिल्ली निवासी दो भाइयों को अदालत ने मंगलवार को 3-3 साल कैद की सजा से दंडित किया है। जबकि दोनों की पत्नियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

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स्वर्ण रजत मार्केट निवासी अनिल कुमार सोनी ने 28 सितम्बर 1996 को रिपोर्ट दी थी कि 21 सितंबर को प्रवीण जैन ने उन्ह़ें फोन किया कि उसकी पत्नी को सोने की चेन की जरूरत है। वे उसे दुकान पर भेज रहे हैं। उसे चेन दिखा देना। पसंद आने पर वह रख लेंगे। कुछ समय बाद प्रवीण की पत्नी मधु व एक अन्य महिला के साथ आई और दोनों ने 10 ग्राम की चेन पसंद की और घर पर दिखाने के बहाने ले गई। बाद में पता चला कि प्रवीण परिवार समेत घर से गायब हो गया था।

इसी तरह से अन्य दुकानदारों ने भी पुलिस को रिपोर्ट दी कि प्रवीण व उसके भाई प्रमोद ने भी उनके यहां से इसी तरह से जेवरात हड़प किए हैं। इस पर पुलिस ने दिल्ली के चांदनी चौक मालीपाड़ा निवासी प्रवीण जैन, मधु, भाई प्रमोद, शालिनी और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। करीब 21 साल चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। मंगलवार को 5 उत्तर न्यायालय ने प्रवीण व प्रमोद जैन को तो 3-3 साल कैद की सजा व 3-3 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जबकि मधु व शालिनी को दोषमुक्त कर दिया।

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गांजा तस्कर को 10 साल कठोर कैद की सजा

कोटा. गुमानपुरा थाना क्षेत्र में करीब 6 साल पहले गिरफ्तार एक गांजा तस्कर को एनडीपीएस अदालत ने मंगलवार को 10 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। इसी मामले में एक अन्य आरोपित के पेशी पर नहीं आने से उसे फरार घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए।

गुमानपुरा पुलिस ने 25 अप्रेल 2011 को 80 फीट लिंक रोड से तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 40 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया था। गिरफ्तार तीनों आरोपित उड़ीसा के कालाहांडी निवासी गजानंद वाल्मीकि, दीपक दुर्गा और एन. रवि हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि अदालत ने कालाहांडी स्थित देवपुरा निवासी आरोपित दीपक दुर्गा के फरार हो जाने से पुलिस ने उसे 13 नवम्बर को वापस गिरफ्तार किया। अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। गजानंद को पूर्व में 20 साल की सजा हो चुकी है। वहीं एन रवि को फरार घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

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