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सुल्तानपुर. कस्बे से होकर गुजर रहे स्टेट हाइवे-70 कोटा श्योपुर मार्ग व नेशनल हाइवे 27 कोटा-बारां मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार वन्यजीवों ( wildlife Dead in Road Accident ) की जान पर भारी पड़ रही है। नीलगाय से लेकर सियार तक बेकाबू वाहनों की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं। ( Wildlife Jackal Killed in Road Accident ) रुवार को भी यहां स्टेट हाइवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक सियार व नेवले की मौत हो गई। ( mongoose Dead in Road Accident )
सूचना पर वन विभागकर्मी मौके पर पहुंचे और सियार के शव को कब्जे में लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि बड़ौद के पास हाइवे पर ढाई वर्षीय सियार को भारी वाहन कुचल गया। सूचना पर वन कार्मिक मौके पर पहुंचे और पंचनामा तैयार करवाया। वहीं, हाइवे पर कुछ दूरी पर ही एक नेवले को भी अज्ञात वाहन कुचल गया।
लापरवाही से जाना पड़ सकता है जेल
वन विभाग के अनुसार वन्यजीवों को मारने व चोट पहुंचाने पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार सजा के प्रावधान है। शेड्युल के अनुसार कई तो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। सियार वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची द्वितीय के पार्ट -2 का सरंक्षित जीव है, जिसे मारने या चोट पहुंचाने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है।
वन्यजीव को टक्कर मारने वाले वाहन चालक के खिलाफ शिकार क ा मामला दर्ज हो सकता है। सजा का प्रावधान है यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है।
नवनीत शर्मा, रेंजर सुल्तानपुर वन विभाग
Published on:
21 Nov 2019 09:48 pm
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