
अजय कुमार लल्लू
कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू के गिरफ्तारी का आदेश न्यायालय ने जारी किया है। करीब 11 साल पुराने एक मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने वारंट जारी किया है। विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कुशीनगर के कोर्ट से यह आदेश जारी हुआ है।
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कुशीनगर के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू के खिलाफ साल 1988 में 17 मार्च को सेवरही थाने में एक केस दर्ज हुआ था। सेवरही के वार्ड संख्या चार के रहने वाले राजू गुप्ता ने सेवरही थाने में अजय कुमार लल्लू व रणविजय दुबे के खिलाफ बेल्ट से मारने पीटने, मोबिल छिड़कने और जान से मारने की धमकी की तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। राजू गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया था। जनप्रतिनिधियों के लिए बने विशेष न्यायालय में इस केस की इन दिनों सुनवाई चल रही थी। विधायक अजय कुमार लल्लू को इस मामले में न्यायालय के समक्ष पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हो सके। सोमवार को भी सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष अनुपस्थित रहा। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए विधायक अजय कुमार लल्लू व रणविजय दुबे के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया।
Published on:
17 Sept 2019 03:04 am
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