
लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच करेंगे सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज, यूपी सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को 45 लाख रुपये का मुआवजा देने की कही बात
लखीमपुर.लखीमपुर खीरी हिंसा: लखीमपुर खीरी(lakhimpur khiri violence) में हुई घटना के बाद प्रशाशन और किसानों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो गया है| जिसमे मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा(compensation) सरकार की ओर से दिया जाएगा| जबकि घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जीएगी। और साथ ही मृतक किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी| हाई कोर्ट (High Court) के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे मामले की न्यायिक जांच (Judicial Enquiry) होना सुनिश्चित हुआ है| जिले में धारा 144 लागू होने की वजह से राजनीतिक दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दी गई है।
यूपी के एडीजी (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार (ADG L/O Prashant Kumar) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना में किसानों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी(FIR) दर्ज की गई है| अब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज(retired judge) इस पूरे मामले की जांच करेंगे|
घटना के बाद सीआरपीसी की धारा 144(section 144) लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जिले का दौरा नहीं करने दिया गया| लेकिन किसान संघ के सदस्यों के लिए यह लागू नहीं था|
3 अक्टूबर की शाम लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोग मारे गए थे| जिसमे 4 किसान, 3 भाजपा कार्यकर्ता, उनका 1 ड्राइवर, और एक पत्रकार शामिल हैं| इस तरह कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई है| जिसके बाद यूपी का माहौल में थोड़ी गर्मी दिखी| विपक्षी पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी जाने पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जिले में प्रवेश नहीं दिया| सपा, बसपा, कांग्रेस के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखा गया| जिले में इंटरनेट सर्विस सस्पेंड रखा गया, चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षाबलों की तैनाती रही|
Published on:
05 Oct 2021 06:19 pm

बड़ी खबरें
View Allलखीमपुर खेरी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
