
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि अगर एसआईटी के पुनर्गठन की जरूरत महसूस होती है तो इस संबंध में बाद में आदेश पारित किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने एसआईटी की जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था।
उन्हें कार्यमुक्त करते हुए कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो SIT का पुनः गठन होगा। उन्हें इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जा रही जांच पर नजर रखनी थी।
4 लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में कृषि कानून का विरोध किसान संगठनों पर कर रहे थे। तभी हिंसा भड़क उठी और 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तीन किसान और एक पत्रकार शामिल थे। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद दिया था। जिसके बाद उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।
आरोप है कि गाड़ी से किसानों की मौत के बाद ही हिंसा भड़की थी। इस मामले में आशीष मिश्रा टेनी समेत कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। तब कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया था।
Published on:
18 Sept 2023 06:04 pm
बड़ी खबरें
View Allलखीमपुर खेरी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
