28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी के लिए राहत भरी खबर, केंद्र सरकार देगी 104 करोड़ रुपए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आरकॉम को 104 करोड़ देने का दिया आदेश बैंक गारंटी की बकाया रकम को लेकर चल रहा था काफी समय से विवाद

less than 1 minute read
Google source verification
Anil Ambani

Big Relief for Anil Ambani from SC, central govt will give 104 crore

नई दिल्ली। काफी समय के बाद अनिल अंबानी ( Anil Ambani ) के लिए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से कोई अच्छी खबर आई है। कोर्ट ने अनिल अंबानी की रिलायंस कंयूनिकेशन ( Reliance Communication ) को राहत देते हुए केंद्र सरकार ( Central govt ) को कंपनी का 104 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश दिया है। वास्तव में केंद्र सरकार और अनिल अंबानी के बीच रिफंड को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है।

बकाए को लेकर चल रहा था विवाद
जानकारी के अनुसार रिलायंस कंयूनिकेशन ने स्पेक्ट्रम के लिए 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी थी। 774 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम चार्ज बकाया होने की वजह से सरकार ने पूरी बैंक गारंटी को भुनाया था। जिसके खिलाफ आरकॉम ने टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ( TDSAT ) में केंद्र सरकार के खिलाफ केस कर दिया था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए रिलायंस कंयूनिकेशन को लौटाए।

यह भी पढ़ेंः-गोल्डमैन सैक्स का अनुमान, 2020 में 20 करोड़ 5जी स्मार्टफोन की हो सकती है बिक्री

केंद्र ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
टीडीसैट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रविंद्र भट की पीठ ने अपील को खारिज कर दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह रिलायंस कंयूनिकेशन को बकाया बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए का भुगतान करे। इस बकाया राशि में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पहले ही 30.33 करोड़ रुपए एडजस्ट कर चुका है।