
UK Court Orders Anil Ambani to Pay 717 Mn USD to Chinese Banks
नई दिल्ली। जहां कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) मुकेश अंबानी ( Mukesh Ambani ) को खूब भा रहा है और तीन से चार डील कर उन्होंने करीब 70 हजार करोड़ के करीब जुटा लिए हैं। वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ( Anil Ambani ) के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंदन की कोर्ट ( London Court ) की ओर से आदेश दिया गया है कि 21 दिनों के भीतर चीन के तीन बैंकों को 717 मिलियन डॉलर ( 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा ) का भुगतान करे। हाईकोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के कमर्शियल डिविजन ( Commercial Division of High Court of England and Wales ) के जस्टिस नीगेल टीयरे के अनुसार अनिल अंबानी ने लोन को चुकाने के लिए पर्सनल गारंटी ( Personal Guarantee ) थी, ऐसे में उन्हें रकम चुकानी ही होगी।
Rcomm से जुड़ा पूरा Case
अनिल अंबानी के प्रवक्ता के अनुसार पूरा केस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा 2012 में कॉर्पोरेट लोन से कनेक्टिड है। इस लोन के लिए अनिल अंबानी की ओर से पर्सनल गारंटी दी थी। वहीं प्रवक्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि लोन अनिल अंबानी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार गारंटी प्रतिवादी पर बाध्यकारी है। ऐसे में अनिल अंबानी को पूरी रकम चुकानी होगी। आपको बता दें कि चीन के तीन बैंकों से अनिल अंबानी ने कुल 71 करोड़ 69 लाख 17 हजार 681 डॉलर का लोन लिया था।
नहीं किए कभी गारंटी पर साइन
इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ( ICBC ) की ओर से अपने दावे में उस गारंटी को आधार बनाया है जिसपर अनिल अंबानी की ओर से कभी साइन ही नहीं किया गया था। वहीं उन्होंने अपनी ओर से किसी भी गारंटी को निष्पादित करने के लिए किसी को अधिकृत करने से लगातार इनकार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अनिल अंबानी के लिए कानूनी केस मुसीबत बन चुके हैं।
Updated on:
23 May 2020 12:11 pm
Published on:
23 May 2020 12:10 pm
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