
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 लाख राज्य कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने बढ़े हुए भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई से देने का फैसला लिया है। प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को 5 फ़ीसदी संसोधित दर पर डीए मिलेगा। बता दें की अभी तक यह दर 4 फ़ीसदी थी। वित्त सचिव मुकेश मित्तल ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी किया है।
फरवरी 2018 में होगा भत्ते का भुगतान
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भत्ते का भुगतान एक फरवरी 2018 को होगा राज्य कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों को भी बढ़ी हुई दर का लाभ सरकार देगी। इससे सरकारी खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये सालाना खर्च बढ़ेगा।
सिर्फ एक फ़ीसदी का होगा लाभ
प्रदेश के पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से संशोधित दर पर पांच फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। इन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। अब तक इन कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता मिलता रहा है। बढ़ोतरी से एक फीसदी का लाभ होगा।
एक जुलाई 2017 से संशोधित दर पर पांच फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। सातवेंवेतन का लाभ ले रहे कर्मियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता मिलता रहा है। इन्हें एक फीसदी का लाभ होगा। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 20 हजार रुपये महीने है तो उसे हर माह 200 रुपये का फायदा होगा।
रिटायरी को भी मिलेगा लाभ
शासनादेश जारी होने की तिथि से पूर्व जो कर्मी रिटायर हो गए हैं या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाए की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
दिसम्बर तक का एरियर पीएफ में जमा होगा
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के शासनादेश के अनुसार एक जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक की देय धनराशि अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जिन अधिकारियों-कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता नहीं खुला है उनकी अवशेष देय धनराशि को उनके पीपीएफ खाते में या एनएससी के रूप में दिया जाएगा। जिन राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर नहीं है,उनके महंगाई भत्ते की मासिक दर मूल वेतन की 139 फीसदी होगी।
ऐसे होगी मूल वेतन की गणना
मूल वेतन की गणना एक जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड-वेतन क? योग ?? से की जाएगी। नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा। महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो लागू होने की तिथि में सेवारत थे, लेकिन शासनादेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं। पेंशन योजना के तहत पात्र कर्मियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की दस } के बराबर धनराशि कर्मचारियों के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी।
Published on:
13 Dec 2017 12:19 pm
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