आधार की अनिवार्यता खत्म आधार की अनिवार्यता को खत्म करने को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्यया की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रह रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य प्रमाणपत्र के रूप में किराया/ लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पासबुक और नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को दिखाकर टीका लगवा सकता है। औपको बता दें प्रदेश के स्थायी और अस्थायी निवासियों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जा रही है।
18+ लोगों को भी लगेगा कोरोना टीका वहीं प्रदेश में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे दूसरे राज्यों के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भी कोरोना से बचाव के लिए अब टीके लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने या आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने इस बारे में भी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
45 पार वालों का फिर से ऑनस्पॉट टीकाकरण यूपी के 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को फिर से ऑन स्पॉट कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर सहमति बन गई है। टीकाकरण के लक्ष्य में गिरावट के कारण फिर से ऑन स्पॉट टीकाकरण कराने का फैसला लिया गया है। 10 मई से प्रदेश सरकार ने 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण बंदकर दिया गया था। इसके चलते खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा था। हालांकि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण करने से अचानक लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई और वैक्सीन की कमी हो गई। इसके चलते ऑन स्पॉट पंजीकरण को बंदकर दिया गया।