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भाजपा मंडल अध्यक्ष बनने को उम्र सीमा निर्धारित, कई दावेदारों को लगेगा झटका

BJP organizational elections:भाजपा मंडल अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी ने उम्र सीमा निर्धारित कर दी है। ही पार्टी ने इस पद पर एक व्यक्ति को अधिकतम दो बार ही तैनाती का भी नियम भी लागू कर दिया है। नए नियम लागू होने से पद पाने की चाह रखे कई दावेदारों को झटका लग सकता है।

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लखनऊ

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Naveen Bhatt

Feb 11, 2025

Age limit has been fixed for selection of BJP Mandal Presidents

BJP organizational elections:भाजपा मंडल अध्यक्ष बनने के लिए इस बार उत्तराखंड में नया नियम लागू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक पार्टी के मंडल अध्यक्षों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले मंडलों में भौगोलिक और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चौहान के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इस संबंध में जरूरी दिशा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बताया कि मंडल अध्यक्षों के चयन में महिला, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का भी ध्यान रखकर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस पद के लिए मंडल, जिला और मोर्चा स्तर पर कार्य कर चुके सक्षम पदाधिकारियों के साथ ही विस्तारक योजना में काम कर चुके कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

28 फरवरी तक जिलाध्यक्ष भी बन जाएंगे

उत्तराखंड में भाजपा मंडल अध्यक्षों के चुनाव 25 फरवरी तक होने हैं। पार्टी स्तर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जिलाध्यक्षों के चुनाव 28 फरवरी तक हो जाएंगे। मंडल अध्यक्ष के चयन से पूर्व पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से भी राय ली जाएगी। पिछले दिनों भाजपा की ओर से चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। इसमें मजबूत संगठन बनाने पर चर्चा की गई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे।

ये भी पढ़ें-भाजपा जिलाध्यक्षों का चयन इसी माह, 25 फरवरी तक हो जाएंगे मंडल स्तर के चुनाव

35 से 45 उम्र वालों को ही पद

उत्तराखंड में भाजपा मंडल अध्यक्षों के चयन के लिए उम्र निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश प्रवक्ता के मुताबिक 35 से 45 साल की उम्र वाले पदाधिकारियों को मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके साथ ही मंडल अध्यक्ष के लिए पार्टी का प्राथमिक व सक्रिय सदस्य होने के साथ ही पूर्व में पार्टी में कोई दायित्व होना भी अनिवार्य है। अनुशासनहीनता एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे किसी भी आरोपी को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नया नियम लागू होने से पार्टी के कई दावेदारों को झटका लग सकता है।