भवन स्वामियों ने निर्धारित समयावधि के अंदर होर्डिंग्स नहीं हटाईं तो एलडीए और नगर निगम खुद होर्डिंग्स हटवाएगा।
लखनऊ. घरों में लगी यूनिपोल , होर्डिंग, प्रचार सामिग्री अब अवैध हैं। इन्हें हटाने के लिए भवन स्वामियों को 25 दिन का उलटिमैटम दिया गया है। अगर भवन स्वामियों ने निर्धारित समयावधि के अंदर होर्डिंग्स नहीं हटाईं तो एलडीए और नगर निगम खुद होर्डिंग्स हटवाएगा। इतना ही नहीं इसका शुल्क भी भवन स्वामियों को ही चुकाना होगा। मंगलवार को विहित प्राधिकारी न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान धारा 27 उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए गए हैं।
क्या है मामला
शहरभर में घरों पर अवैध होर्डिंग्स लगी हुई देखी जा सकती हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त के एक पत्र पर विहित प्राधिकारी विश्व भूषण मिश्र की ओर से 31 दिसंबर 2017 को सार्वजनिक कारण बताओ नोटिस प्रकाशित कराई गई थी। नोटिस में ऐसे भवन स्वामियों से 9 जनवरी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, जिनके घरों पर अवैध होर्डिंग्स लगी हुई हैं। उक्त तारीख में हुई सुनवाई के दौरान समस्त प्रचार व्यवसायियों के संगठन की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया था। इसके अलावा, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय की भी मांग की गई थी, जिसके बाद 12 जनवरी तक का समय दिया गया था। निर्धारित तिथि पर हुई सुनवाई के दौरान भी प्रचार व्यवसायियों ने साक्ष्य रखे। लेकिन विहित प्राधिकारी की ओर से 16 जनवरी तक फैसला रिजर्व कर लिया गया था।
हटाने के आदेश
मंगलवार को विहित प्राधिकारी कार्यालय में सुनवाई के दौरान सवाल जवाबों के बादशहर के समस्त निजी भवनों पर लगे होर्डिंग्स को अवैध घोषित कर दिया गया। भवन स्वामियों को 25 दिन के अंदर स्वयं इन्हें हटाना होगा. ऐसा न करने की स्थिति में निगम और एलडीए कार्रवाई करेगा।
दो ध्वस्तीकरण, एक सीलिंग आदेश भी
होर्डिंग्स के साथ-साथ मेन कुर्सी रोड और इंदिरा नगर सेक्टर 11 में ध्वस्तीकरण संबंधी कार्रवाई की जाएगी, वहीं गणेशपुर में भी एक सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ले आउट स्वीकृत कराए बिना प्लॉटेड डेवलपमेंट करा रहे एक डेवलपर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई फैजाबाद रोड पर होगी।
विहित प्राधिकारी, एलडीए विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि शहर के समस्त निजी भवनों पर लगी होर्डिंग्स अवैध हैं। इन पर धारा 27 उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए गए हैं। भवन स्वामियों को 25 दिन के अंदर खुद होर्डिंग्स हटवाने होंगे। वरना इन पर कार्रवाई होगी।