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पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबादले पर लगाई रोक

लाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए तबादला आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल, एसआई व हेड कांस्टेबलों के कोरोना काल में हुए तबादलों को गलत मानते हुए उनके स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।

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कांस्टेबल, एसआई और दारोगा समेत पुलिस विभाग के तबादले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कांस्टेबल, एसआई और दारोगा समेत पुलिस विभाग के तबादले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए तबादला आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल, एसआई व हेड कांस्टेबलों के कोरोना काल में हुए तबादलों को गलत मानते हुए उनके स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। दरअसल, वर्ष 2019 में किए गए स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन में अक्टूबर व नवम्बर 2020 कोरोना महामारी के दौरान सभी संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा कार्य मुक्त किए जाने का आदेश था। कार्य मुक्त का आदेश याचियों की सेवाओं के अनुरूप मानकर पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग यातिकाएं दाखिल कर तबादला आदेश और कार्यमुक्त किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, कोर्ट का कहना है कि इन पुलिसकर्मियों का तबादला उनकी सेवाओं को देखते हुए कानून के तहत नियम अनुसार किया जा सकता है।

ये आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार, न्यायमूर्ति शेखर यादव व न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने पुलिसकर्मियों की अलग-अलग याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर दिए हैं। प्रदेश के बरेली, हाथरस, संभल, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा आदि जिलों में तैनात याची पुलिसकर्मियों ने याचिकाएं दाखिल कर अपने स्थानांतरण व कार्यमुक्त के आदेशों को चुनौती दी थी। प्रवीण कुमार सोलंकी, बालेन्द्र कुमार सिंह, अखिलेश कुमार, प्रेमावती, यूपी सिंह, उमेश कुमार, असगर अली आदि पुलिसकर्मियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि याचियों का स्थानांतरण एडीजी जोन/आई रेंज व पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्ष 2019 में एक जिले में निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने या सीमावर्ती जिले में नियुक्त होने के आधार पर किया गया था।

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