इस माह की शुरुआत से केंद्र सरकान ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है। इसमें चालान की राशि दोगुनी कर बताई गई है। यह कानून केंद्र सरकार का है, इसलिए इसमें राज्य कोई बदलाव नहीं कर सकता। राज्य सरकार के पास शमन शुल्क की राशि अपनी मर्जी से तय करने का अधिकार है।
शमन शुल्क हो सकता है कम सरकार से ही इशारा मिला है, जिसके आधार पर परिवहन विभाग ने शमन शुल्क में संशोधन करते हुए कम करने की कवायद शुरू कर दी है। अन्य राज्यों में भी शमन शुल्क नए सिरे से लागू करने की तैयारी है। इसके बाद प्रस्तावित सूची बनाकर उसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा।