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सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया आज से शुरू, आवेदन से पहले पूरी करनी होगी यह शर्तें

Teacher Transfer Policy - उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले टीचर और प्रिंसिपल के लिए ट्रांसफर नीति जारी की है। जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 जून से 26 जून तक है।

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Teacher Transfer

Government School Teacher Transfer

उत्तर प्रदेश सरकार एक लाख से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को फिर से खोल रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल और शिक्षकों के लिए तबादला नीति जारी की है। संवर्गवार कुल कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक तबादला किया जाएंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया आज यानी 24 जून से शुरू हो रही है, जो कि 26 जून तक जारी रहेगी। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य आवेदन सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक कर सकेंगे।

देहात के स्कूलों में पढ़ाने की इच्छुक नहीं है टीचर

दरअसल, हर सरकारी स्कूल में नियुक्त किए गए टीचर या प्रिंसिपल चाहते हैं कि उनकी तैनाती उनके जिले में या होम टाउन से पास किसी अन्य जिले में ही हो। ताकि स्कूल जाने में उन्हें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। सरकारी स्कूलों में मास्टर जी देहात क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाहते। सबसे अधिक अर्जियां शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाने के लिए होती हैं। इसलिए भी टीचर या प्रिंसिपल तबादला चाहते हैं।

शिक्षकों और प्रिंसिपल के लिए अलग है तबादला प्रक्रिया

सरकारी स्कूल पर शिक्षकों और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग है। ट्रांसफर कराने के लिए शिक्षकों, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन upsdc.gov.in पर करना होगा। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना होगा। प्रिंट को प्रिंसिपल से प्रिंट करवा कर जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि डीईओएस ऑफिस में जमा करना होगा और रसीद लेनी होगी। वहीं, ट्रांसफर के आवेदन के लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को फॉर्म भरने के बाद सीधे उसका प्रिंट आउट ले कर डीआईओएस कार्यालय में जमा करके रशीद लेनी होगी।

अधिकतम 5 विकल्प का कर सकते हैं चयन

तबादले के इच्छुक शिक्षकों के पास वरीयता के क्रम में अधिकतम पांच जिलों का विकल्प है। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को छोड़कर जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर विद्यालय के अभ्यर्थी अन्य जिलों में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थी इन जिलों में ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।