
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद और दो अन्य आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है “आज अतीक अहमद को पहली बार किसी अदालत ने दोषी ठहराया है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का अतीक अहमद और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद और उसके 2 साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हमने राज्य से माफिया के खात्मे का संकल्प लिया है।”
एडीजी प्रशांत कुमार ने आगे कहा “पिछले 6 वर्षों में यूपी प्रशासन ने जनता के सामने साबित कर दिया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में अब तक माफियाओं की 2827 करोड़ रुपये की संपत्ति या तो कुर्क की जा चुकी है या तोड़ी जा चुकी है।”
कोर्ट में प्रत्रकारों और वकीलों के बीच झड़प
प्रयागराज MP-MLA स्पेशल कोर्ट के सामने मीडियाकर्मियों और वकील के बीच झड़प हो गई। इसी कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अशरफ समेत 7 आरोपी बरी
उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 3 को दोषी करार दिया है. जबकि 7 को बरी कर दिया है। बरी लोगों में अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर शामिल है। एक आरोपी की अंसार अहमद की मौत हो चुकी है।
Published on:
28 Mar 2023 05:04 pm
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