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अब यूपी की सड़कों पर दिखेगी बाइक टैक्सी, परमिट के लिए तैयार हुआ नियम

उत्तर प्रदेश में बाइक टैक्सी के संचालन का रास्ता साफ़ हो गया है।

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लखनऊ

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Laxmi Narayan

Oct 30, 2017

bike taxi rule in uttar pradesh

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बाइक टैक्सी के संचालन का रास्ता साफ़ हो गया है।शहरों की सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या और आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए परिवहन विभाग ने राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में बाइक टैक्सी के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।राज्य परिवहन प्राधिकरण ने किराया निर्धारण के लिए पिछले सप्ताह दिशा-निर्देश जारी किया है और बाइक टैक्सी के लिए टैक्स का भी निर्धारण कर दिया है।

पिछले साल परमिट जारी करने का हुआ था आदेश

राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने प्रदेश के सभी संभागीय कार्यालयों को निर्देश जारी करते हुए बाइक टैक्सी को मोटर कैब की श्रेणी में मानते हुए उनका किराया तय किया गया है। बाइक टैक्सी संचालन के लिए पिछले साल परमिट जारी करने का आदेश हुआ था। गाजियाबाद के अलावा ने किसी भी शहर में बाइक टैक्सी के लिए आवेदन नहीं आया था, जिसके कारण परमिट जारी नहीं किया गया था।

किराए पर बनी थी दुविधा

अभी तक इसके किराये को लेकर भी दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। पिछले सप्ताह हुई उच्च अधिकारियों की बैठक में किराये को लेकर सहमति बनी और इसे राज्य परिवहन प्राधिकरण को बताया गया। इसके बाद बाइक टैक्सी को मोटर कैब की श्रेणी में रखते हुए किराया लिये जाने की संस्तुति प्राधिकरण ने कर दी। बाइक टैक्सी परमिट फीस पांच साल के लिए 750 रुपया देना होगा। इसके अलावा वार्षिक कर के रूप में 600 रुपया बाइक टैक्सी धारक को देना पड़ेगा।

प्राधिकरण ने फाइनल किया किराया

मोटर टैक्सियों की ही तरह बाइक टैक्सी का भी किराया सवारी से वसूला जाएगा। यात्री प्रथम किलोमीटर या उससे कम के लिए 8.70 रुपया लिया जायेगा। इसके बाद प्रत्येक पांच सौ मीटर या उसके भाग के लिए 4.10 रूपये की दर से यात्री से किराया लिया जाएगा। परिवहन आयुक्त पी गुरुप्रसाद बताते हैं कि बाइक टैक्सी को मोटर टैक्सी की श्रेणी में मानते हुए परमिट जारी करने के निर्देश सभी संभागों को जारी कर दिये गये हैं।

इन नियमों का करना होगा पालन

बाइक टैक्सी पर परमिट धारक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा होगा। इसके साथ ड्राइवर की तस्वीर, फोटो, नाम, पता, फोन नंबर भी वाहन पर लिखा होगा। परमिट नए वाहनों और दो वर्ष पुराने वाहनों को जारी होगा। चालक और यात्री दोनों को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। बाइक टैक्सी में शिकायत पुस्तिका भी रखना होगा। इस वाहन को किराए पर नहीं चलाया जा सकेगा।