
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के बनवाने की प्रक्रिया अब यूपी में बहुत ही आसान हो गई, लेकिन सबसे पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving License) बनवाना होगा। जिसकी अवधि केवल 6 माह की होती है। इसके बाद ही आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट बनवा सकते हैं। जिसके लिए आपको 6 माह के अन्दर ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License) के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस बिना बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन (Biometric Verification) के नहीं बनेगा। इसलिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको एक बार आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा।
अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जल्दी आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving License) की अवधि 1 माह पूरी होनी बहुत जरूरी है। आपके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को बने एक माह पूरा हो गया हो तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन अनिवार्य
आवेदन करने के बाद आपको एक तारीख तय कर दे दी जाएगी। तो उस तारीख में आपको अपने जिले के आरटीओ कार्यालय में जाकर अपना बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन कम्पलीट कराना होगा। तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License) बन पाएगा। बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) बहुत जरूरी है।
सभी सेवाएं हुई ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने अब ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट आरसी, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, फिटनेस और परमिट से जुड़ी करीब दो दर्जन सेवाओं के लिए अब क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यालयों (RTO) के चक्कर नहीं काटने होंगे। इन सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के सभी आरटीओ को सख्त निर्देश दिए थे कि अब इन सुविधाओं को ऑनलाइन ही मुहैया कराया जाए। तभी सभी को परिवहन विभाग की सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं।
Updated on:
24 Dec 2020 09:20 pm
Published on:
22 Dec 2020 01:54 pm
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