
यूपी सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा स्कीम (State Employee Cashless Treatment Scheme) के तहत कैशलेस इलाज किया जाएगा। इसमें इलाज के दौरान पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी कर्मचारियों को एक स्टेट हेल्थ कार्ड (State Health Card) दिया जाएगा। इसके जरिए एक व्यक्ति 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकता है।
इस स्कीम से प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके अलावा 6 लाख लोग इनसे जुड़े हुए होंगे। यानी करीब 30 लाख लोगों तक यह सुविधा पहुंचेगी।
लाभार्थियों को इस स्कीम के तहत एक यूनिक नंबर का हेल्थ आईडी कार्ड (Health ID Card) दिया जाएगा। यह आईडी उनके स्टेट हेल्थ कार्ड पर होगी। कार्ड को दिखाकर लाभार्थी किसी भी मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल या लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल में इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
अभी सिर्फ ऑनलाइन ही मिल रहे हैं कार्ड, एप्लीकेशन कैसे भरना है?
आयुष्मान योजना के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर डॉ. पीतांबर सिंह ने बताया, “जैसे आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले लोग अस्पताल में अपना कार्ड दिखा कर इलाज कराते हैं। उसी तरह ही दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस स्कीम का लाभ पाने वाले लोग भी कार्ड दिखाकर अपना कैशलेस इलाज करा पाएंगे। कोई अस्पताल या डिपार्टमेंट इलाज की सुविधा नहीं देता है या लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
जिन लोगों के पास यह स्टेट हेल्थ कार्ड होगा केवल वही इस स्कीम से अपना फ्री इलाज करा पाएंगे। कार्ड को इश्यू कराने के लिए लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। एप्लीकेशन भरने का तरीका नीचे बताया गया है।
4 स्टेप में भरिए यूपी कैशलेस इलाज का एप्लीकेशन फॉर्म
स्टेप 1: वेबसाइट sects.up.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: होमपेज पर Apply for State Health Card के ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: एप्लीकेशन फॉर्म पेज स्क्रीन पर नजर आएगा। इसमें मांगी हुई जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति, और दूसरी जानकारी भर दें। इसके साथ ही, मांगे हुए डाक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दें।
स्टेप 4: फॉर्म पूरा भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
ऑनलाइन फॉर्म भरने पर मांगे गए 8 जरूरी डाक्यूमेंट्स
आधार कार्ड
आवास प्रमाण पत्र
इनकम सर्टिफिकेट
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
राशन कार्ड
स्कीम का कार्ड बनवाने के लिए जरूरी निर्देश
कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज कराने वाले लोग भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
Published on:
15 Jan 2023 03:06 pm
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