
CM Yogi Good Decision: यूपी में बदले जाएंगे ये दो नियम, योगी सरकार ने परिवारों की 'दरार' रोकने के लिए लिया अहम फैसला
CM Yogi Good Decision: यूपी में योगी सरकार ने परिवारों में सद्भाव बनाए रखने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुरखों की संपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल करने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा कि पुरखों की संपत्तियों का बंटवारा मात्र 5000 के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए। सीएम के आदेश के बाद स्टांप एवं निबंधन विभाग जल्द ही इसका कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगा।
लखनऊ में मंगलवार को एक बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा "पुरखों की संपत्ति के बंटवारे में अधिक खर्च के कारण संपत्तियों के पारिवारिक विभाजन के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके चलते कोर्ट केस भी होते हैं। पुरखों की संपत्ति बंटवारे में न्यूनतम स्टांप शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा। साथ ही विवाद की स्थिति भी नहीं बनेगी।"
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिवारीजनों के नाम किए जाने पर देय स्टांप शुल्क 5000 रुपये रखा जाए। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि नियम-45 में खानदानी संपत्ति बंटवारे को नियम 58 में संशोधन करते हुए 5000 रुपये लेने का प्रावधान होगा।
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Published on:
07 Aug 2024 06:05 am
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