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कोरोना कर्फ्यू से तीन और जिलों को मिली राहत, अब केवल यहां पाबंदी रहेंगी जारी

locationलखनऊPublished: Jun 01, 2021 06:40:25 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

Corona curfew revoked in UP three more districts. सोमवार तक 61 जिलों में कोरोना के सक्रिय केस 600 से कम होने पर पाबंदियां हटा दी गईं। अब इस लिस्ट में तीन और जिले जोड़ दिए गए हैं।

Corona Curfew

Corona Curfew

लखनऊ. मंगलवार एक जून से उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों को कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) में छूट दे दी गई गई। बाजार, संस्थान और सड़कों पर आवागमन कोविड गाइडलाइन्स (covid guidelines) के अनुसार शुरू हुआ। सोमवार तक 61 जिलों में कोरोना के सक्रिय केस 600 से कम होने पर पाबंदियां हटा दी गईं। अब इस लिस्ट में तीन और जिले जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में अब केवल 11 ही जिलों में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदिया रहेंगी।
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मंगलवार को तीन और जिलों – लखीमपुर, गाजीपुर और जौनपुर- को इससे राहत दे दी गई, क्योंकि यहां एक्टिव केस की संख्या 600 से नीचे आ गई। बुधवार सुबह सात बजे से यहां कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी जाएगी। अब केवल लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
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निम्न देखें गाइडलाइन्स-
– सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुलने की इजाजत होगी।
– कन्टेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।
– फ्रंटलाइन वर्कर के सरकारी विभागों में सौ फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी।
– बाकी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे।
– निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बोला गया है।

– औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे, यहां कर्मचारियों को आईडी से साथ ही आना होगा।
– स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।
– रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी।
– बैंक, बीमा कंपनियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलने की इजाजत होगी।
– मॉल, बार, होटेल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम रहेंगे बंद

– शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में अधिकतम पांच लोगों के जाने की ही अनुमति होगी।
– अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन के साथ बंद स्थानों पर ही खोलने की अनुमति होगी। खुले में बेचने की इजाजत नहीं।
– सब्जी मंडियां खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी में इन्हें संचालिय किया जाएगा।

– चार पहिया वाहनों को चार व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी।

– दो पहिया वाहनों को सीट क्षमता के अनुसार ही फेस मास्क पहनकर ही चलाने की अनुमति होगी।

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