
Court quashes defamation case against Brij Bhushan Singh
Brij Bhushan Singh: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया। साथ ही इस मामले में लखनऊ के ट्रायल कोर्ट से सांसद के खिलाफ जारी तलबी आदेश को भी निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मानहानि केस की कार्यवाही बगैर पर्याप्त कारण शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खां की एकल पीठ ने यह आदेश बृज भूषण शरण सिंह की याचिका मंजूर करके दिया। याची ने मामले में लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय (एमपी/एमएलए) कोर्ट से मानहानि मामले में शिकायती अर्जी पर जारी तलबी आदेश को चुनौती दी थी।
इस मामले में पहले, डॉ. मोहम्मद कामरान ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट के समक्ष सांसद के खिलाफ मानहानि के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर ट्रायल कोर्ट ने सांसद बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) को तलब किया था। याची के वकील का कहना था कि सांसद ने शिकायतकर्ता के संबंध में सरकारी अफसरों को पत्र लिखे थे। सांसद ने ये पत्र प्रकाशित होने को कहीं नहीं भेजे। इससे शिकायतकर्ता की मानहानि (Defamation Case Against Brij Bhushan Singh) होने का मामला नहीं बनता था। इसके बावजूद याची को मानहानि मामले में तलब किए जाने का आदेश दिया गया, जो कानून की मंशा के खिलाफ था।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 7 चरणों में मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश में सभी सात चरणों में चुनाव होंगे। वहीं यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट पर पांचवें फेस में मतदान होंगे। यहां के मौजुदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। लेकिन बाजेपी ने अभी तक उन्हें कैंडिडेट नहीं बनाया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा हा कि क्या बीजेपी उन्हें इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाएगी।
BJP अवध ओझा को उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। अवध ओझा मूल रूप से यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। और वह सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर उनकी रील्स काफी वायरल होती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी।
Published on:
17 Mar 2024 08:33 am

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