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Covid-19 Guidelines : नाइट कर्फ्यू पर निर्देश, अब शादियों में शामिल होंगे इतने लोग, नए नियम हुए लागू

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को COVID-19 की स्थिति का आकलन करने के बाद नाइट कर्फ्यू लगाने का दिया निर्देश, शादी समारोह में लोगों की संख्या और प्रतिबंधों पर जारी किये निर्देश

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लखनऊ

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Hariom Dwivedi

Nov 30, 2020

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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी कोविड गाइडलाइन के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शादी-समारोह आदि कार्यक्रमों में पहले की तरह 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। केंद्र सरकार की गाइनडलाइन के मुताबिक, यूपी में अन्य छूट भी पहले की तरह ही जारी रहेंगी। लेकिन, परिस्थितियों के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन प्रतिबंध के तौर पर रात्रि कर्फ्यू लगा सकता है। कंटेंटमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। इसके अलावा सभी को कड़ाई से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी कोविड गाइडलाइन के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये। गाइडलाइन एक दिसंबर से अग्रिम आदेश तक राज्य में लागू रहेगी।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति का आंकलन कर जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को रात्रि कर्फ्यू लगाने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 लगाने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि कंटेनमेंट जोन की कार्य योजना को और सख्ती से लागू करने और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर प्रदेश में कहीं लॉक डाउन नहीं लगाया जा सकेगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए स्थानीय प्रतिबंध लागू किया जा सकेगा। इसमें रात्रि कर्फ्यू भी शामिल है।

शादी-समारोह सें 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति
शादी समारोह में पहले की तरह 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी को कोविड नियमों का पालन करना होगा। पूर्व की भांति मैरिज हाल की क्षमता के 50 फीसदी और अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा खुले मैदान या लॉन में क्षमता की अपेक्षा 40 प्रतिशत ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी।

सभी करें कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन
एसीएस सूचना अवनीश अवस्थी ने सभी नागरिकों से कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील है। कहा कि शादी समारोह/सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा भीड़भाड़ से दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा किकहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर पुनः बढ़ने से प्रदेश के दिल्ली से सटे जनपदों में भी संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसके लिए पूरी तैयारी एवं सावधानी बरती जाए।

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