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शादी समारोह में को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, अब इस नियम के साथ संपंन्न होगा विवाह

Covid Guideline for Marriages- यूपी सरकार ने विवाह संबंधी नया आदेश जारी किया है।

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शादी समारोह में को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, अब इस नियम के साथ संपंन्न होगा विवाह

शादी समारोह में को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, अब इस नियम के साथ संपंन्न होगा विवाह

लखनऊ. Covid Guideline for Marriages-वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के प्रयास में योगी सरकार प्रदेश में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। अब इस आदेश के साथ ही नया आदेश जारी किया गया है। सरकार ने अब विवाह सहित इससे संबंधी कार्यक्रमों में 25 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति जारी की है। पहले यह संख्या 50 थी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एक समय में 25 से अधिक मेहमानों को उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी के लिए मास्‍क और शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा। लोगों के बैठने का इंतजाम भी दूरी के हिसाब से किया जाएगा।

लापरवाही पर आयोजकों पर होगी जिम्मेदारी

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस आदेश के उल्लंघन में जरा सी भी लापरवाही हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। सभी मंडलायुक्‍त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्‍त, एसएसपी और एसपी को आदेश जारी कर के इसका सख्‍त पालन कराने के लिए कहा गया है। जहां नियम का पालन नहीं होगा वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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