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यूपी में शादी समारोह के बदले नियम, अब केवल इतने लोग हो सकेंगे शामिल, आदेश जारी

Covid guidelines for marriage ceremony issued in up. शादी में कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी आयोजक की होगी। नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई होगी।

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

May 18, 2021

Lockdown marriage permission revoked

Lockdown marriage

लखनऊ. Covid guidelines for marriage ceremony issued in up. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) के मामले में कमी तो आ रही है, लेकिन संख्या अभी भी अधिक है और संक्रमण का खतरा बरकरार है। ऐसे में सभी तरह के सामूहिक सम्मेलनों पर रोक बरकरार है। लेकिन शादी समारोह के लिए इजाजत है, हालांकि इसमें भी अब मेहमानों की संख्या घटा दी गई है। अब केवल 25 मेहमानों को ही शादी में शिरकत करने की इजाजत होगी। शादी में कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी आयोजक की होगी। नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।

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गृह विभाग की ओर से मंगलवार को यह आदेश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि कि बंद हो या खुले स्थानों पर एक समय में केवल अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि ही आ सकते हैं। उन्हें मास्क के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का उपयोग व कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। आयोजन व समारोह स्थल पर लोगों के बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। इन नियमों के अनुपाल की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इससे पहले, बंद हॉल में 50, तो खुले मैदान में शादी समारोह में 100 लोगों के आने की इजाजत थी।

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