
नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सरकार की ओर से बयान आया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा, पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा।
यूपी निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना रद करने के बाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि 'नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!'
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना रद कर दी है। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रशासक नियुक्त करने का आदेश भी रद कर दिया है।
Updated on:
27 Dec 2022 06:11 pm
Published on:
27 Dec 2022 06:09 pm
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