
राजधानी में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू, बिना इजाजत नहीं होगा कोई भी कार्यक्रम
लखनऊ. राजधानी लखनऊ में पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू की गई है। इस कारण पांच अप्रैल तक बिना इजाजत लखनऊ में अब कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। दरअसल, राज्य में एक बार फिर से कोरोना के मामले जोर पकड़ने लगे हैं। उधर, आगामी त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर सरकार और प्रशासन ने ये कदम उठाया है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन अरोड़ा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश जारी कर कहा गया है कि राज्य में धारा 144 लागू होने की वजह सेइजाजत नहीं हो सकेगा। किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन की इजाजत जरूरी होगी।
त्योहारों को लेकर सुरक्षा
जारी किए गए आदेश के अनुसार, नवीन अरोड़ा ने कहा कि धारा 144 लागू होने के बीच कोई भी प्रदर्शन इस तरह का न हो जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो, इसलिए एहतियात के तौर पर लखनऊ में पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू की गई है। पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट यूनियन, किसान संगठन और दूसरें संगठनों के विरोध-प्रदर्शन की आशंका है, ये लोग लखनऊ में शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। वहीं कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखा जा रहा है। मार्च और अप्रैल महीने में आने वाले त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लोग बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। दीपावली के दौरान भी ऐसी ही भयावह स्थिति देश में देखने को मिली थी। स्थिति फिर न बिगड़े इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से संजीदा है।
मार्च- अप्रैल में पढ़ने वाले त्योहार
गौरतलब है कि मार्च और अप्रैल महीने में बहुत से त्योहार हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। इसके बाद होलिका दहन, होली, शबे बारात, गुड फ्राइडे, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मंडे और महाराज कश्यप जयंती पड़ेगी। इन सभी त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद रहे इसके लिए प्रशासन ने राज्य में धारा 144 लागू की है।
Published on:
02 Mar 2021 11:46 am
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
