केंद सरकार के तम्बाकू नियंत्रण अभियान के स्टेट कंसल्टेंट सतीश त्रिपाठी ने बताया कि कोटपा क़ानून लखनऊ जिले में लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू जनित पदार्थों का सेवन क़ानून के उल्लंघन के तहत आता है। इस क़ानून के तहत लखनऊ में हर हफ्ते 18 से 20 हजार का चालान कटता है, लेकिन ये केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वह तम्बाकू जनित पदार्थों का प्रयोग करते देख व्यक्ति का तुरंत चालान काटें।