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रेप पीड़िता आत्मदाह मामले में बनाए गए आरोपी रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली बेल

अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। उन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव सिंह ने जमानत दी है। अमिताभ ठाकुर पर आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप है।

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Former IPS Amitabh Thakur gets Bail

Former IPS Amitabh Thakur gets Bail

यूपी के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पूर्व आईपीएस को जमानत मिल गई है। उन पर दुष्कर्म के आरोपी सांसद को बचाने और पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप था। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। उन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव सिंह ने जमानत दी है। अमिताभ ठाकुर पर आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप है।

दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद 27 अगस्त, 2021 को अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया।

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पीड़िता ने खुद को लगाई थी आग

इस मामले में सोमवार को सुनवाई लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच से आरोपी को जमानत दे दी गई है। दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगाने के साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के कहने पर आपराधिक षड्यंत्र का भी आरोप लगाया था। न्याय के लिए पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगा ली थी। इलाज के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद अमिताभ ठाकुर को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।